Friday, April 3, 2015

बैंक के खिलाफ ऐसे कराएं शिकायत दर्ज

शिकायत दर्ज कराने के पास आपको कम से कम 30 दिनों तक बैंक की ओर से जवाब मिलने का इंतजार करना चाहिए क्योंकि बैंक को आंतरिक जांच करने में कुछ समय लग जाता है। यदि इस अवधि में आपको बैंक की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं प्राप्त होता है या बैंक के कदम से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आगे का कदम उठाएं। अगर आपका बैंक एक महीने के अंदर आपकी शिकायत का निपटारा नहीं करता है तो आप बैंकिंग अम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं। बैंकिंग सर्विसेज में किसी तरह की शिकायत की जांच के लिए आरबीआई द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। गलत बैंकिंग प्रैक्टिस, पूर्व सूचना के बगैर सर्विस चार्ज लगाना, इंटरनेट बैंकिंग प्लैटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन आदि पर चार्ज लगाने की आप शिकायत कर सकते हैं। लोन की मंजूरी या लोन की राशि मिलने में देरी या बगैर उचित कारण के लोन आवेदन को रद्द करने के खिलाफ भी आप शिकायत कर सकते हैं। किस तरह की शिकायतें आप कर सकते हैं इसकी पूरी लिस्ट आपको वेबसाइट  24 पर मिल जाएगी।आपको उस अम्बुड्समैन के कार्यालय में शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी जिसके अधिकारक्षेत्र में आपका बैंक है। क्रेडिट कार्ड्स एवं अन्य टाइप की सेंट्रलाइज्ड सेवाओं के लिए शिकायत उस अम्बुड्समैन के कार्यालय में दर्ज करानी है जिसके अधिकार क्षेत्र में आपका बिलिंग अड्रेस आता है।आप बैंक की शिकायत कई तरह से कर सकते हैं। सादे कागज पर भी लिखकर शिकायत दे सकते हैं। इसके अलावा ईमेल भेज सकते हैं या आरबीआई की वेबसाइट पर कंप्लेंट फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह की शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है।अम्बुड्समैन किसी कस्टमर की शिकायत को उस स्थिति में रद्द कर सकता है यदि कस्टमर शिकायत निपटारा के लिए अपने बैंक नहीं गया हो या मामला निपटारे के लिए लंबित हो या किसी अन्य मंच जैसे कोर्ट या कन्जयूमर कोर्ट में हल हो चुका हो। इसके अलावा यदि बैंक के पास शिकायत गए हुए एक साल से अधिक समय हो गया हो या बैंक के समक्ष शिकायत किए हुए 13 महीने से अधिक समय हो गया हो तो आपकी शिकायत पर गौर नहीं किया जाएगा।शिकायतकर्ता को 10 लाख रुपये तक या वास्तव में उसका जितना नुकसान हुआ है, दोनों में जो कम हो, मुआवजे के रूप में मिल सकता है। मानसिक पीड़ा और प्रताड़ना के लिए अम्बुड्समैन 1 लाख रुपये से अधिक मुआवजे के रूप में देने का फैसला दे सकते हैं। लेकिन यह मामला क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन से संबंधित शिकायतों तक ही सीमित रही है।अगर आप अम्बड्समैन के सेटलमेंट से खुश नहीं हैं तो आप 30 दिनों के अंदर किसी अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस मामले में अपीलेट अथॉरिटी आरबीआई के डेप्युटी गवर्नर हैं। आप कन्जयूमर रिड्रेसल फोरम के पास भी जा सकते हैं।
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