Friday, January 23, 2015

केसे बनवाए ऑनलाइन पैन कार्ड



पैन कार्ड एक ऐसा बेसिक डॉक्युमेंट है, जिसके जरिए आप कई तरह की सुविधाएं पा सकते हैं।

ऑनलाइन अप्लाई
- पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है।
- ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप NSDL के पोर्टल www.tin-nsdl.com पर जाकर Services पर जाएं।
- वहां PAN में Apply Online ऑप्शन में New PAN पर क्लिक करें।
दूसरा तरीका यह भी है:
www.incometaxindia.gov.in पर जाएं।
- लेफ्ट साइड में ऊपर PAN ऑप्शन में जाकर Apply Online पर क्लिक करें।
- वहां NSDL या UTIITSL के जरिये फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं।
- इसमें भी फीस वही 96 रुपये है।
- साइट से ही क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिये यह पेमेंट कर सकते हैं।
- पेमेंट हो जाने के बाद और ऐप्लिकेशन जमा हो जाने के बाद अकनॉलिजमेंट फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर उस पर अपना फोटो लगाएं और साइन करें।
- साथ में सभी जरूरी दस्तावेज (देखें लिस्ट) लगाकर आपको कूरियर या स्पीड पोस्ट से NSDL/UTIITSL को भेजना होगा।
- यह ऑनलाइन अप्लाई करने के 15 दिनों के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

आइडेंटिटी प्रूफ के लिए
(इन दस्तावेजों में से कोई भी एक)
-
- पासपोर्ट।
- वोटर आई कार्ड।
- ड्राइविंग लाइसेंस।
- राशन कार्ड।
 स्कूल छोड़ने का सटिर्फिकेट।
- दसवीं का सर्टिफिकेट।
- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान की डिग्री।
नोट: अगर बच्चे का पैन बनवाना हो तो उसके माता-पिता या गार्जियन का आइडेंटिटी प्रूफ इस्तेमाल कर सकते हैं। एचयूएफ का पैन बनवाने के लिए कर्ता के डॉक्युमेंट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

अड्रेस प्रूफ के लिए

- एम्प्लॉयर सटिर्फिकेट।
- वोटर कार्ड।
- किराये की रसीद।
- फोन बिल।
- बैंक पासबुक।
- बिजली/पानी का बिल।
- क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट।
डाक्युमेंट्स न हों तो
अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी या अड्रेस प्रूफ नहीं है तो अपने एरिया के एमपी, एमएलए या किसी गजटेड ऑफिसर द्वारा उसके लेटर हेड पर आपके बारे में लिखवाकर और स्टैंप लगवाकर देने से भी पैन कार्ड बनवाया जा सकता है।
 पैन कार्ड खो जाने पर  और बदलाव

- फॉर्म यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं : https://www.tin-nsdl.com/pan/downloads-pan.php
- अगर आपके पास पैन है, लेकिन पैन कार्ड नहीं है या खो गया है यानी आप अपने सभी पुराने डिटेल्स के साथ नया पैन कार्ड पाना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म में हर कॉलम के लेफ्ट मोस्ट साइड में बने बॉक्स में कहीं भी टिक नहीं करना है, लेकिन सभी कॉलम भरने हैं।
- अगर आपके पास पैन है और आप उसमें कोई करेक्शन या बदलाव कराना चाहते हैं तो इसी फॉर्म के सभी कॉलमों को भरें और जिन सूचनाओं में आप बदलाव चाहते हैं, उनके लेफ्ट मोस्ट बॉक्स को टिक करते जाएं।
- फॉर्म के साथ पहले की तरह आइडेंटिटी प्रूफ और एडेस प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लगेगी।
- अड्रेस बदलने के लिए नया पैन चाहने वाले नए अड्रेस प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लगाएं।
- अगर पैन खोया या चोरी हुआ है तो साथ में खोए गए पैन कार्ड की नजदीकी पुलिस स्टेशन में कराई गई एनसीआर या शिकायत की कॉपी भी जमा करनी होगी।
- किसी भी तरह के करेक्शन के लिए, पता बदलवाने के लिए या फोटो बदलवाने के लिए एक ही तरीका है, आपको दोबारा अप्लाई करना होगा और पूरी प्रक्रिया दोबारा से करनी होगी।
- इसके लिए Request for new PAN Card or/and Changes or Correction in PAN Data फॉर्म भरना होगा।शिकायत यहां करें

- ईमेल है: tiniinfo@nsdl.co.in
- नई दिल्ली स्थिति एनएसडीएल के ब्रांच ऑफिस में कोई भी शिकायत कर सकते है।
पता है : 409/410 , अशोक एस्टेट बिल्डिंग, चौथी मंजिल, बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
फोन: 011-23353815 और 2335-3817
- आप अक्नॉलिजमेंट स्लिप पर लिखे पुणे हेड ऑफिस के हेल्पलाइन नेबर : 020-2721-8080 पर फोन करके या 020-2721-8081 पर फैक्स करके जानकारी ले सकते हैं।

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